दिल्ली में प्रदूषण : ग्रैप-3 के पहले दिन 5.85 करोड़ जुर्माना
नयी दिल्ली, 16 नवंबर (एजेंसी)
दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब होने के कारण लगाए गए ‘ग्रैप’ के तीसरे चरण के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों के पहले दिन करीब 5.85 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यातायात पुलिस, परिवहन विभाग एवं अन्य की टीम भी उल्लंघन करने वालो को दंडित कर रही हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने शुक्रवार को बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए लगभग 550 चालान जारी किए, और ग्रैप के तहत एक करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया। अधिकारियों के अनुसार, यातायात पुलिस ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) नहीं होने के कारण 4,855 वाहनों के चालान काटे। अधिकारियों ने बताया कि 4,855 वाहनों के चालान की कुल राशि 4.8 करोड़ रुपये है।
वैध पीयूसी प्रमाण पत्र न होने पर वाहन चालकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। ये चालान अदालतों से जारी होते हैं। ग्रैप के तीसरे चरण के तहत निजी बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों का सड़कों पर प्रवेश प्रतिबंधित है और इस नियम का उल्लंघन करने पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। राष्ट्रीय-राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरों से दिल्ली आने वाली डीजल और पेट्रोल अंतरराज्यीय बसों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच, दिल्ली के मंत्री गोपाल राय ने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों से प्रदूषण फैलाने वाले वाहन आ रहे हैं।
गाैर हो कि दिवाली के बाद से ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का वायु प्रदूषण पहले बेहद खराब स्थिति में रहा जो धीरे-धीरे गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। इसके अलावा हरियाणा एवं पंजाब तथा दोनों राज्यों की राजधानी चंडीगढ़ में भी प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया।