करनाल विधानसभा उपचुनाव के खिलाफ दायर याचिका खारिज
करनाल, 26 अप्रैल (हप्र)
करनाल विधानसभा उपचुनाव रद्द करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस पामी दिंघतन्नम नरसिम्हा की पीठ ने खारिज करते हुए उप चुनाव जारी रखने के आदेश दिए हैं। इस पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया। करनाल सेक्टर-12 निवासी शीशपाल राणा ने भी चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी के मार्फत याचिका दायर कर अपील की थी कि करनाल विधानसभा उपचुनाव कराया जाना उचित है। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता मनेन्द्र सिंह व स्पेशल एडिशनल एडवोकेट जनरल लोकेश सिन्हाल ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर उप चुनाव जारी रखने के आदेश पारित कर दिए।
गौरतलब है कि करनाल निवासी कुनाल चानना ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट में याचिका दायर कर उप चुनाव को चुनौती देते हुए कहा था कि यह उपचुनाव असंवैधानिक है। हाइकोर्ट की डबल बैंच ने 3 अप्रैल 2024 को फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी व उपचुनाव जारी रखने के आदेश दिए। हाइकोर्ट के आदेश के खिलाफ कुनाल चानना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसपर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई व करनाल विधानसभा उप चुनाव जारी रखने के आदेश दिए गए। याचिका को खारिज कर दिया गया।
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सराहनीय : जगमोहन आनंद
भाजपा नेता जगमोहन आनंद ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सराहनीय है। करनाल से विधानसभा उप चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नायब सिंह सैनी भारी बहुमत से जीत दर्ज करेंगे और करनाल लोकसभा सीट से मनोहर लाल सांसद बनेंगे।
सीएम ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश
मुख्यमंत्री एवं करनाल हलके से विस उपचुनाव प्रत्याशी नायब सैनी रेलवे रोड स्थित अग्रवाल धर्मशाला में भाजपा कार्यालय में पहुंचे। यहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा कि हम सबको एकजुट होकर लोकसभा और विधानसभा उप-चुनाव में भाजपा को विजयी बनाना है।