पंजाब में पंचायत चुनाव 15 अक्तूबर को, आचार संहिता लागू
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 25 सितंबर
पंजाब में ग्राम पंचायत चुनाव 15 अक्तूबर को होंगे, जिसमें राज्य भर में 13,237 सरपंच और 83,437 पंच चुने जाएंगे। मतों की गिनती उसी दिन संबंधित मतदान केंद्रों पर होगी। पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने बुधवार को कहा कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगी। सरपंचों के लिए व्यय सीमा 40,000 रुपये और पंचों के लिए 30,000 रुपये है। कुल 19,110 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 27 सितंबर से शुरू होकर 4 अक्तूबर तक चलेगी। सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 28 सितंबर को कोई नामांकन नहीं होगा। आगामी 5 अक्तूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 7 अक्तूबर है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए, लगभग 96,000 कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा और मतदान के सुचारु और शांतिपूर्ण संचालन के लिए 23 वरिष्ठ आईएएस/पीसीएस अधिकारियों को जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा।