संजौली में बनी अवैध मस्जिद की तीन मंजिलें गिराने के दिये आदेश
शिमला, 5 अक्तूबर (हप्र)
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में मस्जिद में हुए अवैध निर्माण मामले को लेकर नगर निगम कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने के आज आदेश जारी किए। इस अवैध निर्माण को हटाने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। अवैध निर्माण वक्फ बोर्ड की देखरेख में मस्जिद कमेटी खुद तोड़ेगी। मस्जिद के ग्राउंड फ्लोर और पहले हिस्से को लेकर 21 दिसम्बर को होने वाली अगली सुनवाई में फैसला होगा, जिसमें वक्फ बोर्ड को कोर्ट के समक्ष जमीन वक्फ बोर्ड की है ये दस्तावेज पेश करने होंगे। संजौली मस्जिद में हुए कथित अवैध निर्माण के मामले की शनिवार को नगर निगम आयुक्त कोर्ट में सुनवाई हुई। निगम के कनिष्ठ अभियंता ने मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर की गई पैमाइश की ताजा रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। साथ ही इसकी एक प्रति वक्फ बोर्ड को दी गई। वहीं स्थानीय लोगों को इस मामले में पार्टी बनाए जाने को लेकर करीब डेढ़ घंट तक कोर्ट में बहस चली। इसके बाद मामले पर फैसला शाम 4 बजे तक टल गया। संजौली के स्थानीय लोगों ने पिछली सुनवाई में आयुक्त कोर्ट में इस मामले में पार्टी बनाए जाने को लेकर आवेदन किया था। 4 बजे हुई सुनवाई में स्थानीय लोगों को तीसरी पार्टी बनाने के आवेदन को कोर्ट ने खारिज कर दिया।
कोर्ट ने सीपीसी के नियम के तहत स्थानीय लोगों की अर्जी को खारिज कर दिया । इससे पहले सुबह सुनवाई के दौरान मामले में पेश हुए नगर निगम के वकील राहुल ने कहा कि मामले में तीसरी पार्टी का कोई रोल नहीं है। तीसरी पार्टी की इस मामले में कोई जरूरत प्रतीत नहीं होती। करीब डेढ़ घंटे तक स्थानीय लोगों की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। वहीं वक्फ बोर्ड की ओर से स्थानीय लोगों को इस मामले में पार्टी बनाए जाने का विरोध किया गया। नगर निगम ने भी अपना पक्ष रखा और इस मामले में संजौली के लोगों को तीसरी पार्टी के तौर पर शामिल नहीं करने की पैरवी की। स्थानीय लोग जिनके घर मस्जिद के समीप हैं उनकी आपत्तियों को लेकर वकील जगतपाल ठाकुर पेश हुए और तीसरी पार्टी बनाने का आवेदन किया।
गौरतलब है कि 7 सितंबर को हुई सुनवाई में वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के भीतर हुए अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम के अभियंता से रिपोर्ट मांगी थी। इनका कहना था कि निगम उन्हें बताए कि कुल कितना अवैध निर्माण हुआ है। इस पर आयुक्त ने कनिष्ठ अभियंता को ताजा रिपोर्ट देने के निर्देश दिए थे। आज की सुनवाई में नगर निगम के कनिष्ठ अभियंता ने कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट दी उस पर भी वक्फ बोर्ड और मस्जिद कमेटी से सवाल-जवाब हुए। इसके बाद कोर्ट ने मस्जिद की 3 अवैध मंजिलों को गिराने के आदेश जारी किए गए।
कमेटी को अवैध निर्माण गिरने से एतराज नहीं
कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ का कहना है कि अभी उन्हें विस्तृत आदेशों का इंतजार है। लेकिन इस मामले में कोर्ट से जो आदेश आए हैं वह उन्हें मंजूर हैं।