पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर के आदेश
चंडीगढ़, 18 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
हरियाणा में पराली जलाने वाले किसानों से सख्ती से निपटा जाएगा। सरकार की ओर से पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पंजाब में पराली जलाने के काफी मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में भी पराली जलाने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई नहीं करने के मामले में पंजाब व हरियाणा के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई पर तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हरकत में आई सरकार ने सभी जिलों के अधिकारियों को पराली जलाने के मामलों को रोकने और ऐसे करने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कृषि विभाग की ओर से ये निर्देश जारी किए हैं। वहीं इस बारे में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ऐसा कोई आदेश प्रदेश में लागू नहीं होगा। हमारे किसान समझदार हैं और वे पराली नहीं जलाएंगे। ऐसे में किसी पर केस दर्ज करने की नौबत नहीं आएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान पराली जलाने की बजाय फसल अवशेषों के निस्तारण के दूसरे उपायों को अपनाएंगे। सरकार ने पराली निस्तारण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। किसान इन योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि पराली प्रबंधन के लिए यदि किसी किसान को उपकरणों की जरूरत है तो वह सब्सिडी पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि पराली जलाने वाले किसानों पर केस दर्ज करना और उनकी फसल दो साल तक नहीं खरीदना एमएसपी की गारंटी को खत्म करने की साजिश तो नहीं है।
गौरतलब है कि पंजाब में भी पराली जलाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इस दिनों में पंजाब एवं हरियाणा के खेतों में धान की फसल के अपशिष्ट जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात बदतर हो जाते हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पहले ही संज्ञान ले लिया है।