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क्लेम न देने पर ब्याज सहित 82,923 रुपए देने के आदेश

07:28 AM Jul 23, 2024 IST
क्लेम न देने पर ब्याज सहित 82 923 रुपए देने के आदेश
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बरनाला, 22 जुलाई (निस)
बरनाला के उपभोक्ता आयोग ने चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को 82,923 रुपए ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। साथ ही 20 हजार रुपए हर्जाना भी अदा करना होगा। बता दें कि बीमा कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया था। इसके बाद मृतक के परिवार ने उपभोक्ता आयोग में केस लगाया था। उपभोक्ता आयोग बरनाला के प्रधान आशीष कुमार ग्रोवर और मेंबर नवदीप कुमार गर्ग की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।
बता दें कि नरेश कुमार (अब मृतक) ने उक्त कंपनी से मेडिकल इंश्योरेंस करवाया था। उसे कोरोना काल में दांतों की समस्या हुई। उसने चंडीगढ़ से इलाज करवाया। इस पर 36,631 रुपए खर्च आया। बीमा कंपनी का तर्क था कि मरीज को अस्पताल में एडमिट नहीं किया गया है, इसलिए कोई क्लेम नहीं बनता। वह 2020 में बीमार हो गया और उसका इलाज पटियाला से हुआ। 31 जुलाई को उसे छुट्टी मिल गई। तब 46,292 रुपए खर्च हुए फिर भी कंपनी ने दस्तावेजों में कमी निकालते हुए क्लेम नहीं दिया। 15 अगस्त, 2020 को नरेश कुमार की मौत हो गई। इसके बाद परिवार ने केस दायर किया था।

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