For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

एचसीएस का आपत्तिजनक वीडियो वायरल

11:30 AM Nov 08, 2024 IST
एचसीएस का आपत्तिजनक वीडियो वायरल
प्रतीकात्मक चित्र
Advertisement

हिसार/फतेहाबाद, 7 नवंबर (हप्र)
हिसार में तैनात एक एचसीएस अधिकारी का एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक हालत में वीडियो वायरल हुआ है, वहीं संबंधित व्यक्ति ने अनुसूचित जाति आयोग, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश और पुलिस महानिदेशक को अधिकारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए शिकायत भेजी है।
प्रदेश सरकार ने अभी इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया है। हालांकि कानूनविदों का कहना है कि वीडियो में जो आपत्तिजनक गतिविधियां हो रही हैं, वह नए और पुराने कानून में कोई अपराध नहीं है। हालांकि अन्य आरोपों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है। अपनी शिकायत में पीड़ित ने बताया कि वह हिसार से बाहर के जिले का रहने वाला है और वर्ष 2020 से मसाज कार्य कर रहा है। अधिकारी उसको 200 रुपये के हिसाब से मसाज के लिए बुलाता था।
इसके बाद अधिकारी ने उसको ठेकेदार के माध्यम से स्वीपर के पद पर नौकरी दिलवाई और अब वह पब्लिक हेल्थ विभाग में कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत है। पीड़ित युवक फतेहाबाद स्थित लघु सचिवालय में एसपी को शिकायत देने के लिए पहुंचा। लेकिन एसपी के कार्यालय में न होने के कारण वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उससे लिखवा लिया कि यह मामला हिसार का है। वहीं संबंधित एचसीएस अधिकारी को राज्य सरकार ने सस्पेंड करते हुए हिसार में एचएसवीपी के इस्टेट आफिसर राजेश कौथ को हांसी के एसडीएम का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

Advertisement

अधिकारी पर हो सकती है एफआईआर : मनमोहन राय

वरिष्ठ अधिवक्ता मनमोहन राय ने बताया कि वायरल वीडियो के बताए अनुसार एचसीएस एक व्यक्ति के साथ जो गतिविधि कर रहा है, वह अपराध नहीं है, लेकिन पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी देने और जातिसूचक गालियां देना अपराध है। इसके लिए एचसीएस अधिकारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और एससीएसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज हो सकती है।

Advertisement
Advertisement
Advertisement