हिमाचल के 6 बागी विधायकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं
03:34 PM Mar 18, 2024 IST
विधायकों ने खुद को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। स्पीकर ने चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर को बजट के दौरान सदन में न आने के चलते अयोग्य ठहराया है। कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया। मामले में अब सुनवाई मई के दूसरे हफ्ते में होगी। साथ ही 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव पर भी रोक लगा दी है। हिमाचल विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 29 फरवरी को सुजानपुर से कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल-स्पीति से रवि ठाकुर, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलेहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो को अयोग्य घोषित ठहराया। इन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इस वजह से कांग्रेस उम्मीदवार की हार हो गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया
ज्ञान ठाकुर/हमारे प्रतिनिधि
हिमाचल के 6 बागी कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल विधानसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है। एससी ने फिलहाल उनकी अयोग्यता पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
विधायकों ने खुद को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी है। स्पीकर ने चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, इंद्रदत्त लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, राजेंद्र राणा और रवि ठाकुर को बजट के दौरान सदन में न आने के चलते अयोग्य ठहराया है। कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता पर तुरंत रोक लगाने से इनकार किया। मामले में अब सुनवाई मई के दूसरे हफ्ते में होगी। साथ ही 6 मई तक हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव पर भी रोक लगा दी है। हिमाचल विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने 29 फरवरी को सुजानपुर से कांग्रेस के बागी विधायक राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल-स्पीति से रवि ठाकुर, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, गगरेट से चैतन्य शर्मा और कुटलेहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो को अयोग्य घोषित ठहराया। इन्होंने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। इस वजह से कांग्रेस उम्मीदवार की हार हो गई थी।
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