नर्सिंग कॉलेज के नये नियम बने, मेडिकल कॉलेजों में करेंगे स्थापित
ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 28 फरवरी
हरियाणा सरकार ने नर्सिंग कॉलेज के लिए नयी पॉलिसी बनाई है। पूर्व की सरकार के समय एक कमरे में नर्सिंग कॉलेज के नाम पर दुकानें चल रही थीं। सरकार ने तय किया है कि नये बनाए जाने वाले मेडिकल कॉलेजों में भी नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान इसका खुलासा किया।
कोसली से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने सादत नगर में बनाए जा रहे नर्सिंग कॉलेज में कक्षाएं शुरू करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यह नर्सिंग कॉलेज मार्च-2023 में पूरा होना था, लेकिन अभी तक भी नहीं बना है। इसमें देरी के लिए उन्होंने संबंधित एजेंसी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी उठाई। जवाब में विज ने उनकी मांग पर हाथ खड़े करते हुए कहा कि 2024-25 के जुलाई में शुरू होने वाले शैक्षणिक सत्र से यहां कक्षाएं शुरू नहीं हो पाएंगी। अभी नर्सिंग कॉलेज का 85 प्रतिशत ही काम पूरा हुआ है। इसके पूरा होने के बाद फर्नीचर और अन्य कार्यों को भी पूरा किया जाना है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग स्टॉफ की देश ही नहीं पूरी दुनिया में डिमांड है। पूर्व की सरकारों के समय क्वालिटी स्टॉफ नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों के लिए नयी पॉलिसी बनाई है। अब उन्हीं कॉलेजों को मंजूरी मिलेगी, जिनके साथ 100 बेड के अस्पताल अटैच होंगे।
भिवानी में शुरू होंगे एडमिशन
भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ ने उनके यहां बनाए जा रहे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने का मुद्दा उठाया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद सरकार की 2024-25 के शैक्षणिक सत्र में ही एडमिशन शुरू करने की कोशिश है।