विजयी 90 उम्मीदवारों की निर्वाचन घोषणा में आरओ के नाम गायब
चंडीगढ़, 13 अक्तूबर (ट्रिन्यू)
विधानसभा चुनाव में सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में विजयी उम्मीदवारों की निर्वाचन घोषणा के नोटिफिकेशन में संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (आर.ओ.) के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। यह जानकारी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट और चुनावी मामलों के जानकार हेमंत कुमार ने दी। गत 5 अक्तूबर को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा कराए गए मतदान के चुनावी नतीजे 8 अक्तूबर को घोषित किए गए थे, जिसमें सभी विजयी उम्मीदवारों को संबंधित आर.ओ. द्वारा निर्वाचन प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए गए। 9 अक्तूबर को भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक गजट नोटिफिकेशन जारी की गई, जिसमें सभी 90 विधानसभा सीटों और उनके विजयी उम्मीदवारों का उल्लेख किया गया।
हालांकि, हेमंत कुमार ने 9 अक्तूबर को हरियाणा सरकार के गजट में प्रकाशित नोटिफिकेशन की जांच की, तो पाया कि सभी 90 विजयी उम्मीदवारों की घोषणा के नीचे संबंधित आर.ओ. की आधिकारिक सील तो है, लेकिन आर.ओ. का नाम नहीं लिखा गया है। उन्होंने कहा कि यह नियमों का उल्लंघन है, क्योंकि निर्वाचन संचालन नियमावली, 1961 में संलग्न फॉर्म 21 सी के तहत आर.ओ. के हस्ताक्षर के साथ उनका नाम भी उल्लेख किया जाना चाहिए।
हेमंत ने भारतीय चुनाव आयोग और सीईओ, हरियाणा को इस संबंध में शिकायत भेजी है। उन्होंने कहा कि अगस्त 1985 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, आर.ओ. द्वारा निर्वाचन घोषणा जारी करना अनिवार्य है, इससे पहले कि विजयी उम्मीदवार को निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया जाए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए आर.ओ. के रूप में संबंधित क्षेत्र के एस.डी.ओ. (सिविल) और ए.डी.सी. को नियुक्त किया गया था। हेमंत ने सुझाव दिया कि इस प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रुटियां न हों।