बाल गृहों के संचालन को लेकर बैठक
07:39 AM Nov 28, 2024 IST
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जींद, 27 नवंबर (हप्र)
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार बुधवार को जींद में एडीसी विवेक आर्य की अध्यक्षता में बाल गृहों के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में जिला बाल संरक्षण अधिकारी, बाल कल्याण समिति के सदस्य, बाल आश्रम के अधीक्षक एवं स्टाफ ने भाग लिया। इस दौरान बाल गृहों की स्थिति और संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। एडीसी विवेक आर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले में कोई भी बाल गृह गैर-पंजीकृत नहीं होना चाहिए। ऐसे बाल गृह चलाना किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन है, जो पूरी तरह से गैर-कानूनी है। जिला बाल संरक्षण अधिकारी, सुजाता ने बताया कि जिले में केवल एक बाल गृह सरकार द्वारा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 41 के अंतर्गत पंजीकृत है।
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