For the best experience, open
https://m.dainiktribuneonline.com
on your mobile browser.
Advertisement

राज्यपाल का विधेयक रोकने पर तार्किक बचाव

08:49 AM Oct 30, 2023 IST
राज्यपाल का विधेयक रोकने पर तार्किक बचाव
पंजाब के सीएम भगवंत मान ट्रिब्यून फाइल फोटो
Advertisement

चरणजीत भुल्लर
चंडीगढ़, 29 अक्तूबर
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 3 धन विधेयकों को रोके जाने के मामले में अपना तार्किक बचाव किया है। राज्यपाल ने कुछ दिन पहले पंजाब विधानसभा के दो दिवसीय सत्र को गैरकानूनी करार दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और मामले पर सोमवार को सुनवाई होने की संभावना है। इससे पहले रविवार को राज्यपाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को भेजे पत्र में कहा है कि पंजाब विधानसभा द्वारा पारित 5 विधेयकों के साथ अग्रिम मंजूरी में लिए आये 3 मनी बिल उनके विचाराधीन हैं और वह आगामी दिनों में इन पर विचार करने के बाद फैसला लेंगे। वह हर विधेयक के बारे में अलग-से मुख्यमंत्री को अपने फैसले की जानकारी देंगे। उन्होंने कहा कि वह राज्य के लोगों के व्यापक हित में सभी विधेयकों की योग्यता के साथ-साथ भारतीय संविधान के प्रावधानों के आधार पर उनकी पड़ताल करेंगे। राज्यपाल ने यह भी कहा कि भगवंत मान के कार्यभार संभालने के बाद विधानसभा द्वारा पारित 27 में से 22 विधेयकों को वह पहले ही मंजूरी दे चुके हैं।

Advertisement

पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ट्रिब्यून फाइल फोटो

गौर हो कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सदन में 20 अक्तूबर को ऐलान किया था कि वह राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अदालत के निर्णय के बाद ही अगला सत्र बुलाएंगे। पंजाब सरकार द्वारा राजभवन को 3 मनी बिल अग्रिम मंजूरी के लिए भेजे गये थे, जिन पर राज्यपाल ने आपत्ति लगा दी थी। पिछले एक सप्ताह से पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में जुटी थी।
सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार यह पक्ष रख सकती है कि राज्यपाल 3 मनी बिलों को मंजूरी देने के लिए निश्चित समय बतायें। पंजाब सरकार ने राज्यपाल के उस पत्र को आधार बनाया है, जिसके तहत राजभवन ने 20 और 21 अक्तूबर के विशेष सत्र को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।

Advertisement
Advertisement
Advertisement