मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

किसान की हत्या के दोषी को उम्रकैद

07:27 AM Nov 22, 2024 IST

सोनीपत (हप्र)

Advertisement

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने गांव मोई हुड्डा में होली के दिन हुई कहासुनी में युवक की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। गांव मोई हुड्डा निवासी राकेश ने सदर थाना गोहाना पुलिस को 19 मार्च, 2022 को बताया था कि 18 मार्च, 2022 को होली के दिन शाम करीब 4 बजे उसके भाई किसान अशोक (35) की गांव के ही संदीप व चार अन्य के साथ कहासुनी हुई थी। इस दौरान बीच-बचाव होने के बाद सभी अपने घर चले गए थे। इसके बाद वह व उनके भाई अशोक बाइक लेकर खेत में चले गए थे। शाम करीब 6 बजे जब वह वापस घर के पास पहुंचे तो गली में पांचों आरोपी उनके भाई नरेश को लाठी-डंडों से पीट रहे थे। इस पर वह नरेश को छुड़वाने लगे थे तो पांचों ने उन पर भी हमला बोल दिया था। इस दौरान संदीप ने पिस्तौल निकालकर उनके भाई अशोक को सिर में गोली मार दी थी। जिसके बाद हमलावर भाग गए थे। वह अपनी बाइक छोडक़र भागे थे। वह अशोक को लेकर रोहतक पीजीआई पहुंचे थे, वहां उनके भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में पांच आरोपियों को नामजद किया था। तत्कालीन थाना प्रभारी कर्मजीत सिंह की टीम ने मामले में संदीप व अन्य को गिरफ्तार किया था। अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे नरेंद्र सिंह ने संदीप को दोषी करार दिया है। अन्य को बरी कर दिया गया।

Advertisement
Advertisement