युवक की हत्या के दोषी को उम्रकैद
सोनीपत, 9 अक्तूबर (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. नरिंद्र कौर की अदालत ने युवक की हत्या के मामले की सुनवाई के बाद एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीन अन्य को बरी कर दिया। दोषी को उम्रकैद व 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई।
गांव दातौली निवासी सतबीर ने 7 फरवरी, 2020 को बड़ी औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उनका भतीजा मोहित (21) पानीपत में कोचिंग लेता था। घटना की शाम बाइक सवार तीन युवकों ने उनके सीने में सटाकर गोली मार दी थी और फरार हो गए थे। सोनीपत के निजी अस्पताल में मोहित ने दम तोड़ दिया था। सतबीर ने बताया था कि उनकी बेटी पानीपत के कॉलेज में पढ़ती है। कॉलेज से छुट्टी होने के बाद उसकी बेटी गन्नौर जीटी रोड बस स्टैंड पर उतरी थी। जहां तीन युवकों ने उनकी बेटी से अभद्रता की थी। इसी दौरान उनका भतीजा मोहित ट्रैक्टर पर गांव की तरफ आ रहा था तो उन्होंने अपनी बहन को भी ट्रैक्टर पर बैठा लिया था। तीनों युवक भी उनके गांव के अड्डे तक पहुंच गए थे। अभद्रता का मोहित ने विरोध किया था।