3 इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद
मोहाली, 8 जुलाई (हप्र )
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए मोहाली की तीन इमिग्रेशन कंपनियों के लाइसेंस रद कर दिए हैं। एडीसी ने जानकारी देते हुए कहा कि करियर मेकर कंसलटेंट फर्म का लाइसेंस रद्द किया गया है। एडीसी ने बताया कि यह फर्म फेज-10 मोहाली में चल रही थी। इस फर्म के मालिक मनप्रीत सिंह निवासी फेज-7 को कंसलटेंसी के लिए लाइसेंस जारी किया गया था। इस लाइसेंस की अवधि 14 अक्टूबर 2024 तक वैध है। कंपनी ने उनके कार्यालय की जानकारी मांगी गई थी लेकिन कंपनी ने जानकारी नहीं जुटाई। इसी तरह एडीसी तिडके ने कार्रवाई करते हुए ए-टू-जेड वीजा सेंटर फर्म का लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। यह फर्म सेक्टर-118 मोहाली में चल रही थी। इस फर्म का लाइसेंस राजेश खन्ना निवासी सेक्टर-91 मोहाली को जारी किया गया था। इसकी अवधी 16 मई 2024 को खत्म हो गई थी। इसके अलावा एडीसी ने इमीग्रेशन स्टडी वीजा और टूरिस्ट वीजा फर्म का लाइसेंस भी रद कर दिया है। यह फर्म सेक्टर-105 में चल रही थी। इस फर्म का लाइसेंस किरण ठाकुर निवासी सेक्टर-54 मोहाली को ट्रैवल एजेंसी के काम के लिए जारी किया गया था। इस फर्म का लाइसेंस 1 अगस्त 2023 को समाप्त हो गया है।