नरवाना के खाद विक्रेता का लाइसेंस 15 दिन के लिए सस्पेंड
जींद, 12 नवंबर (हप्र)
डीएपी खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए जींद जिले में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारी सीएम फ्लाइंग के साथ मिलकर संयुक्त रूप से लगातार छापामारी अभियान चलाए हुए हैं। इसी कड़ी में सोमवार को नरवाना उपमंडल में मै. अग्रवाल ट्रेडिंग कंपनी के गोदाम व दुकान की विस्तार से जांच पड़ताल के दौरान यह तथ्य सामने आए कि उक्त फर्म ने बिना अनुमति के यूरिया खाद के बैग अपने गोदाम में स्टॉक किये हुए थे, जिनका लाइसेंस में कोई इंद्राज भी नहीं था। खाद्य नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 4,11,19,28, व 31 की उल्लंघना पाए जाने पर कृषि विभाग के सक्षम अधिकारी कृषि विभाग के उप निदेशक द्वारा उक्त खाद विक्रेता फर्म के दोनों थोक लाइसेंस संख्या 1541 व लाइसेंस संख्या 115 को आगामी 15 दिनों के लिए निलंबित कर खाद की बिक्री तुरंत प्रभाव से बंद कर दी गई है। डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि खाद को लेकर इस तरह का चेकिंग अभियान आगे भी जारी रहेगा।