मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

30 साल पुराने सीरियल बम ब्लास्ट में करीम टुंडा बरी

06:39 AM Mar 01, 2024 IST

जयपुर, 29 फरवरी (एजेंसी)
अजमेर की एक अदालत ने लगभग तीन दशक पहले देश भर में 5 ट्रेनों में हुए सीरियल बम धमाकों के मामले में मुख्य आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को बृहस्पतिवार को बरी कर दिया। टाडा अदालत ने दो अन्य आरोपियों इरफान और हमीदुद्दीन को इस मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। टुंडा पर बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी पर कई ट्रेन में बम विस्फोट करने का आरोप है। टाडा अदालत ने मुख्य आरोपी और दाऊद इब्राहिम के करीबी 81 वर्षीय टुंडा तथा दो अन्य इरफान उर्फ पप्पू व हमीदुद्दीन के खिलाफ 5-6 दिसंबर 1993 की मध्यरात्रि को हैदराबाद, सूरत और मुंबई लखनऊ, कानपुर में विस्फोटों की साजिश रचने के आरोप तय किए थे। इरफान और हमीदुद्दीन को बम रखने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Advertisement

Advertisement