कानूनगो-पटवारी सस्पेंड, नायब तहसीलदार पर भी कार्रवाई
पलवल, 4 मई (हप्र)
पलवल की जिला उपायुक्त नेहा सिंह ने शेखपुर गांव में 23 एकड़ जमीन का इंतकाल गलत तरीके से चढ़ाए जाने के मामले में कानूनगो और पटवारी को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, जबकि नायब तहसीलदार को सस्पेंड करने की सिफारिश सरकार को भेज दी है। जानकारी के अनुसार शेखपुर गांव में 23 एकड़ जमीन का इंतकाल गलत तरीके से चढ़ाया गया। इस बारे में 10 अक्तूबर 2022 को शेखपुर गांव निवासी पाला सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया कि साल 1947 से उनके परिवारवालों के नाम जमीन चली आ रही है।
इस जमीन की गलत तरीके से रजिस्ट्री की गई। रजिस्ट्री के खिलाफ शिकायत दी गई और इंतकाल नहीं चढ़ाने के लिए कहा गया। मामले में एसडीएम पलवल की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया।
जांच कमेटी ने साल 2023 की 18 अप्रैल को इस बारे में रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया कि इंतकाल दर्ज करते समय नियमों की अनदेखी की गई। रजिस्ट्री होने के 20 साल गुजर जाने के बाद इंतकाल दर्ज कर दिया गया। कानून के अनुसार इतने लंबे समय बाद इंतकाल चढ़ाने के लिए उच्चाधिकारियों से मंजूरी लेना जरूरी है।
एक साल से यह मामला डीसी कार्यालय में विचाराधीन था। सबूत और गवाहों के बयान दर्ज किए गए और डीसी नेहा सिंह ने इसके लिए नायब तहसीलदार जीवनदास, कानूनगो बलवंत और पटवारी अभिषेक लांबा को आरोपी मानते हुए कार्रवाई की।
कानूनगो बलवंत और पटवारी अभिषेक लांबा को तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। नायब तहसीलदार जीवनदास को सस्पेंड करने के लिए सरकार को सिफारिश भेज दी गई है।