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कर अधिकारियों को एकमुश्त कर निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश

07:30 AM Aug 09, 2024 IST
कर अधिकारियों को एकमुश्त कर निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश
बृहस्पतिवार को पंजाब भवन में समीक्षा बैठक करते कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा। साथ में हैं वित्त कमिश्नर विकास प्रताप, आबकारी एवं कर कमिश्नर वरुण रूजम। -हप्र

चंडीगढ़, 8 अगस्त (हप्र)
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज कर विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन शेष फर्मों तक निजी तौर पर पहुंचें, जिन्होंने अभी तक पंजाब एकमुश्त कर निपटारा (संशोधन) योजना (ओटीएस-3) का लाभ नहीं लिया है और उन्हें इस योजना की अंतिम तिथि 16 अगस्त तक आवेदन करने के लिए प्रेरित करें। इस पहल का उद्देश्य ओटीएस-3 का लाभ उठाने से वंचित रह गई फर्मों को इस योजना के अंतर्गत अपने कर बकाया का निपटारा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यहां पंजाब भवन में हुई समीक्षा बैठक के दौरान वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ओटीएस-3 के तहत हुई प्रगति का मूल्यांकन किया और 30 जून की समय सीमा से चूक गए शेष 11,130 डीलरों, जिन्होंने अभी इस स्कीम के अंतर्गत अप्लाई करना है, तक पहुंचने के लिए डिवीजन और जिला स्तर के अधिकारियों को अपने प्रयास तेज करने के लिए कहा। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्त कमिश्नर विकास प्रताप, आबकारी एवं कर कमिश्नर वरुण रूजम, कर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा डिवीजन और जिला स्तर के अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ओटीएस-3 की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि इसके माध्यम से जहां कर राजस्व में 141.58 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, वहीं 59,182 डीलरों ने इस योजना का लाभ लिया। उल्लेखनीय है कि ओटीएस-3 को पिछले साल 15 नवंबर को लागू किया गया था। यह योजना करदाताओं को मूल्यांकन वर्ष 2016-17 तक के मामलों को कवर करने और 1 करोड़ रुपए तक के बकाए का निपटारा करने का एक बार का मौका प्रदान करती है।
इस योजना के तहत, 31 मार्च तक 1 लाख रुपए तक के बकाए के मामलों में कर, ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट, और 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बकाए के लिए 100% ब्याज, 100% जुर्माने और 50% कर राशि की माफी की सुविधा दी गई है।

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