दो कंपनियों का इमिग्रेशन लाइसेंस रद्द
मोहाली, 8 मई (हप्र)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्याम करन तिडके ने कार्रवाई करते हुए शिवम कंसल्टेंसी फर्म व फास्टलेन फ्लाई इमिग्रेशन कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया है। फेज-2 मोहाली में कंपनी का आफिस था जिसका लाइसेंस सुनील सूरमा निवासी दौलतपुर चौक जिला अंब हिमाचल प्रदेश को कंसलटेंसी के लिए जारी किया गया था। इस लाइसेंस की समय अवधि 2 जुलाई 2022 को समाप्त हो गई है। फर्म मालिक ने अपने पत्र के माध्यम से कार्यालय को सूचित किया कि अमनदीप सिंह नामक व्यक्ति ने उनके लाइसेंस का दुरुपयोग करके उनके व्यवसाय पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। लाइसेंसी की ओर से पेश किए गए आवेदन विचार किया गया और यह पाया गया कि मुलख राज ए-टू-जेड सॉल्यूशंस कंसल्टेंट्स के नाम तबदील कर दिया है जबकि एक्ट अनुसार ऐसा किया जाना संभव नहीं है और न ही लाइसेंसी की ओर से इस संबंधी इस दफ्तर को सूचित किया गया, जोकि एक्ट व लाइसेंस की धाराओं की गंभीर उल्लंघना है। इसी तरह फेज-11 में चल रही फॉस्टलेन फ्लाई इमिग्रेशन कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड फर्म का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। इस कंपनी की लाइसेंस अवधि 26 अगस्त 2023 को खत्म हो चुकी है। फर्म से उसके ग्राहकों की जानकारी व उनसे वसूली जा रही फीस की जानकारी मांगी गई थी लेकिन फर्म ने कोई महीनावार रिपोर्ट नहीं भेजी। उक्त कंपनी ने 2019 में दफ्तर बंद कर दिया था।