मुख्य समाचारदेशविदेशखेलपेरिस ओलंपिकबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाआस्थासाहित्यलाइफस्टाइलसंपादकीयविडियोगैलरीटिप्पणीआपकी रायफीचर
Advertisement

हाईवे पर रॉंग साइड चले तो दर्ज होगी एफआईआर

07:22 AM Dec 17, 2024 IST

जींद, 16 दिसंबर (हप्र)
जींद जिले में अब किसी भी नेशनल हाईवे पर रॉंग साइड से वाहन चलाने पर केवल चालान ही नहीं होगा, चालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगी। ऐसी पहली एफआईआर जींद सदर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई है। जींद के नए एसपी राजेश कुमार ने ट्रैफिक पुलिस और पुलिस को निर्देश दिए हैं कि जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे पर वाहनों के लिए लेन ड्राइविंग सुनिश्चित की जाए। नेशनल हाईवे पर कोई भी वाहन अपनी निर्धारित लेन से दूसरी लेन में नहीं चले। खासकर भारी और कमर्शियल वाहनों पर लेन ड्राइविंग को सख्ती से लागू किया जाए। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर बने सर्विस रोड और नेशनल हाईवे पर रॉंग साइड में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश एसपी ने दिए हैं।
वहीं, गलत दिशा में वाहन चलाकर आवागमन में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने एक कैंटर चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है। एसआई राजेश ने कहा कि रोहतक की तरफ से नेशनल हाईवे पर एक कैंटर फुटपाथ के साथ वाली लाइन में आ रहा था। कैंटर चालक जगदीप ने नेशनल हाईवे पर अपनी लाइन में नहीं चलकर आम जनता के आवागमन में बाधा डाली और हादसे का अंदेशा बनाया।

Advertisement

Advertisement