पंजाब नाबालिग ने कार-स्कूटर दौड़ाया तो मां-बाप को होगी सजा
मोहाली, 21 जुलाई (हप्र)
पंजाब में नाबालिग वाहन चालकों पर अंकुश लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस एक अगस्त से सख्ती करने जा रही है। प्रदेश में कोई नाबालिग बच्चा दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाते पकड़ा गया तो उसके मां-बाप को जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल पुलिस (ट्रैफिक व सड़क सुरक्षा) ने सभी कमिश्नरों व एसएसपी को इस संबंध में निर्देश जारी किये हैं। इसके तहत ट्रैफिक एजुकेशन सेल को हिदायतें जारी की गयी हैं कि 31 जुलाई तक मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के बारे में स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक किया जाये। निर्देशों में कहा गया है कि इसके बाद कोई नाबालिग यदि वाहन चलाता पाया गया, तो उसके माता-पिता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के तहत उन्हें 3 साल की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा, अगर कोई नाबालिग किसी का वाहन मांगकर चलाता है, तो उस वाहन मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, किसी भी दुर्घटना या अपराध में शामिल नाबालिगों द्वारा इस्तेमाल किए गए वाहनों का रजिस्ट्रेशन
भी एक साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा।