हाईकोर्ट ने गोला-बारूद डिपो में नये बिजली कनेक्शन देने से किया इन्कार
चंडीगढ़, 11 दिसंबर (ट्रिन्यू)
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुग्राम के गोला-बारूद डिपो के 300 से 900 मीटर के अधिसूचित क्षेत्र में नए बिजली कनेक्शन जारी करने, लोड बढ़ाने और टाइटल बदलने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल) द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।
कोर्ट ने कहा कि डीएचबीवीएनएल की याचिका जनहित में नहीं है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेतरपाल की खंडपीठ ने यह निर्णय लिया। डीएचबीवीएनएल ने अपनी याचिका में 18 दिसंबर, 2018 के आदेश को संशोधित करने का आग्रह किया था, ताकि डिपो के 300 से 900 मीटर के क्षेत्र में नए बिजली कनेक्शन और लोड बढ़ाने की अनुमति मिल सके। अदालत ने कहा कि 18 दिसंबर 2018 के आदेश में डीएचबीवीएनएल को केवल गोला-बारूद डिपो के बाहरी क्षेत्र में स्थित घरों को अस्थायी कनेक्शन देने की अनुमति दी गई थी, न कि वाणिज्यिक या औद्योगिक प्रतिष्ठान को। मामले की अगली सुनवाई 13 फरवरी, 2025 तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह मामला गुरुग्राम के भारतीय वायु सेना के गोला-बारूद डिपो के आसपास के प्रतिबंधित क्षेत्र में निर्माण से संबंधित है।