Haryana News : जोन से बाहर लगे स्टोन क्रशर संचालकों ने की सुप्रीम कोर्ट में अपील
छछरौली, 11 जनवरी (निस)
देवधर कोहली वाला स्टोन क्रशर जोन के अप्रूव्ड एरिया से बाहर लगे 64 स्टोन क्रशरों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है। सुप्रीम कोर्ट ने खनन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अप्रूव्ड स्टोन क्रशर जोन से बाहर लगी क्रशर इकाइयों को 15 दिनों के अंदर शिफ्ट करने के आदेश दिए थे। यदि स्टोन क्रशर संचालक उक्त क्रशरों को शिफ्ट नहीं करते हैं तो विभाग द्वारा उक्त स्टोन क्रशर इकाइयों को सील करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि उक्त क्रशरों का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन था, जिसको गत 24 नवंबर, 2024 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा डिसमिस कर दिया गया। अब प्रभावित स्टोन क्रशर संचालकों में से कुछ लोगों ने संबंधित मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से खनन विभाग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। स्टोन क्रशर एसोसिएशन के प्रधान रामपाल कंबोज ने बताया कि कुछ स्टोन क्रशर संचालकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। रामपाल कंबोज ने बताया कि अब सभी प्रभावित स्टोन क्रशर संचालक इस आदेश के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। रामपाल कंबोज ने बताया कि अब यमुनानगर, नारनौल, महेंद्रगढ़ एरिया के लगभग 400 स्टोन क्रशर इकाइयों को राहत मिलने की उम्मीद है।
बता दें कि हाईकोर्ट का फैसला आते ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने स्टोन क्रशर जोन से बाहर लगे 64 क्रेशरों पर अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी। विभाग की ओर से उक्त क्रशरों को 15 दिनों की समय सीमा में अप्रूव्ड जोन के अंदर शिफ्ट करने के नोटिस जारी किए गए थे। जानकारी के मुताबिक खनन विभाग की ओर से 2016 में स्टोन क्रशर जोन से बाहर लगे स्टोन क्रशरों को नोटिस दिए गए थे। नोटिस मिलते ही स्टोन क्रशर संचालकों ने उक्त मामले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट ने 24 नवंबर, 2024 को उक्त मामले पर सुनवाई करते हुए स्टोन क्रशर संचालकों के दावे को डिसमिस कर दिया था। कोर्ट का निर्णय आते ही पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने उक्त स्टोन क्रशर संचालकों को 15 दिनों के अंदर स्टोन क्रशरों को शिफ्ट करने के नोटिस जारी किए गए थे। गौरतलब है कि अप्रूव्ड क्रशर जोन से बाहर लगे स्टोन क्रशर इकाइयां विभाग द्वारा तय किए गए नियमों को पूरा नहीं करते।