सरकारी कर्मियों को एडवांस व ऋण पर देना होगा 7.10% ब्याज
06:34 AM Jun 23, 2024 IST
Advertisement
चंडीगढ़, 22 जून (ट्रिन्यू)
वित्त विभाग की ओर से प्रदेशभर के 2.50 लाख कर्मियों के लिए एडवांस ऋण पर ब्याज दरें निर्धारित की हैं। आवास बनाने से लेकर शादी व जीपीएफ पर एडवांस लोन लेने के लिए पहली तिमाही में 7.10 फीसदी ब्याज वसूला जाएगा। यही नहीं ऋण के दुरुपयोग मामले में सामान्य ब्याज दर के अतिरिक्त 10 फीसदी प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी वसूला जाएगा। वित्त विभाग की ओर से वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दरें निर्धारित की गई हैं। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी निर्देशों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी 6 श्रेणियों में ऋण ले सकते हैं। इनमें आवास निर्माण, मोटरसाइकि, स्कूटर व कार की खरीद और विवाह शामिल है। आईएएस अधिकारियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम (एडवांस) पर ब्याज वसूलने की दरें निर्धारित की गई हैं।
Advertisement
Advertisement