गैंगस्टर पपला गुर्जर को कत्ल मामले में उम्र कैद
नारनौल, 28 मई (हप्र)
अपने परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के मामले में गवाह एक पिता के कत्ल केस में गैंगस्टर पपला गुर्जर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2015 में कुछ व्यक्तियों ने बिहारीपुर गांव में पुलिस सुरक्षा में रह रहे गवाह श्रीराम के मकान में घुसकर गोलियां मार कर उसकी हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी रामा देवी ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी सबसे बड़ी बेटी बिमला देवी गांव खैरोली में शादीशुदा थी, जिसकी 21 अगस्त 2015 को हत्या कर दी गई थी। जबकि उसके लड़के महेश की हत्या मार्च 2014 और बिमला के बेटे संदीप की हत्या दिसंबर 2014 में कर दी गई थी। हत्या के इन मामलों में उसका पति गवाह था, जिसे पुलिस ने सुरक्षा भी उपलब्ध करवाई हुई थी। घटना वाली रात भीमसिंह, सूबे सिंह, अशोक, धर्मबीर, वीरेंद्र, विक्रम खैरोली आदि ने उनके कमरे का दरवाजा तोड़कर पुलिस कर्मचारियों के सामने उसके पति पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
हमलावर यह धमकी देकर फरार हो गये थे कि सारे केस वापस नहीं लिये तो ऐसे ही पूरे परिवार को खत्म कर देंगे।
इस मामले में अन्य आरोपियों के बारे में अदालत पहले ही निर्णय सुना चुकी है, लेकिन उस समय फरार होने के कारण गैंगस्टर पपला गुर्जर के मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी।