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पूर्व सीआईए इंचार्ज को 4 साल की कैद

09:57 AM Nov 22, 2024 IST
पूर्व सीआईए इंचार्ज को 4 साल की कैद
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सिरसा, 21 नवंबर (हप्र)
दो लाख रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए पूर्व सीआईए इंचार्ज को सेशन कोर्ट ने बृहस्पतिवार को 4 साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। है। कोर्ट ने 14 नवंबर को पूर्व सीआईए इंचार्ज सब इंस्पेक्टर अजय कुमार को दोषी करार दिया था। एसआई अजय कुमार 14 नवंबर तक सिरसा पुलिस के एटीवी स्टाफ का इंचार्ज था। स्टेट विजिलेंस ब्यूरो ने दोषी अजय कुमार को 5 जुलाई 2021 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जमानत पर जेल से रिहा होने के लिए अजय कुमार ने अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने पांच बार जमानत याचिका लगाई और हर बार याचिका खारिज कर दी थी।
मामले के अनुसार, सेक्टर निवासी सुक्खा सिंह ने विजिलेंस निदेशक को शिकायत दी थी कि उसका पिता बलदेव सिंह एनडीपीएस एक्ट में जिला जेल में बंद है। कोरोना के समय उसके पिता को 42 दिनों की पैरोल मिली थी। हार्ट की बीमारी के कारण उसका पिता तय समय पर वापस जेल नहीं जा पाये। उसके पिता का वारंट जारी हो गया। 15 जून को डबवाली सीआईए इंचार्ज एसआई अजय कुमार उनके घर आया और पिता को पकड़ लिया। इसके बाद अजय कुमार कहने लगा कि पूरे परिवार को धारा 216 में गिरफ्तार करूंगा। अगर बचना है तो तीन लाख रुपये देने होंगे। सुक्खा ने अजय कुमार को कहा कि इतने रुपये तो उसके पास अभी नही है। सुक्खा ने अजय कुमार को एक लाख रुपये दे दिए। इसके बाद एसआई अजय कुमार ने सुक्खा से कहा कि एसपी साहब ने कहा है कि दो लाख रुपये और देने होंगे, तभी पूरा परिवार गिरफ्तारी से बचेगा।
इस शिकायत पर 5 जुलाई 2021 को डीएसपी कैलाश के नेतृत्व में विजिलेंस ब्यूरो की टीम सिरसा पहुंंची।
बताया गया है कि सुक्खा सिंह ने एसआई अजय कुमार को अपनी अनाज मंडी स्थित आढ़त की दुकान में बुलाया। एसआई अजय कुमार ने सुक्खा से दो लाख रुपये रिश्वत के लिए तो तुरंत विजिलेंस की टीम ने उसे दबोच लिया। बृहस्पतिवार को इस मामले का निपटारा करते हुए सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा ने अजय को चार साल कैद की सजा सुना दी।

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