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बिना अनुमोदन के स्टॉक रखने पर उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस रद्द

09:21 AM Nov 11, 2024 IST
बिना अनुमोदन के स्टॉक रखने पर उर्वरक विक्रेता का लाइसेंस रद्द
संगरूर में रविवार को डीएपी खाद का स्टाक चेक करते कृषि विभाग  के अधिकारी। -निस
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संगरूर, 10 नवंबर (निस)
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने डीएपी और अन्य उर्वरकों की जांच के दौरान बिना मंजूरी के उर्वरकों का स्टॉक रखने पर मैसर्स शारदा एग्रो केमिकल्स, घग्गा का लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह कार्रवाई उस समय की गई जब किसान संगठनों ने खाद विक्रेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया था। मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. जसविंदर सिंह ने बताया कि उपायुक्त डॉ. प्रीति यादव के आदेशानुसार जिले में खाद विक्रेताओं के स्टॉक की जांच की जा रही थी। इसी दौरान जब मैसर्स शारदा एग्रो केमिकल्स घग्गा का रिकॉर्ड चेक किया गया, तो फर्म ने खाद का ऑडिट नहीं कराया था। जांच में यह पाया गया कि फर्म ने बिना ऑडिट किए बड़ी मात्रा में यूरिया और अन्य उर्वरकों का भंडारण किया था। उर्वरक लाइसेंस की शर्तों और उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 8 का उल्लंघन करने पर फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और उसकी बिक्री तुरंत रोक दी गई। उपायुक्त डॉ. प्रीति यादव ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए बीज, कीटनाशकों और उर्वरकों की बिक्री और आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी हालत में किसानों का शोषण नहीं होने दिया जाएगा।

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