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नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को 10 साल की कैद

10:09 AM Sep 12, 2024 IST

फरीदाबाद, 11 सितंबर (हप्र)
बड़खल एरिया में 15 साल की नाबालिग बेटी से रेप के दोषी पिता को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा दी है। पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर एडिशनल सेशन जज हेमराज मित्तल की कोर्ट ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 55 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
महिला थाना सेंट्रल में ये एफआईआर 6 अगस्त 2017 को पोक्सो एक्ट व धमकी देने की धारा में दर्ज हुई थी। बड़खल एरिया की रहने वाली 15 साल की नाबालिग ने अपने पिता पर ही रेप करने का आरोप लगाया। लड़की ने कहा कि उसे घर में अकेला पाकर पिता रेप करता था। विरोध करने पर उसे कुल्हाड़ी से काटकर मारने की धमकी देता था। आखिरी बार आरोपी ने 23 जुलाई 2017 को लड़की के साथ रेप किया था। हिम्मत जुटाकर लड़की ने अपनी मां को इस बारे में बताया। लेकिन जब मां ने विरोध जताया तो आरोपी ने उसे भी पीटा। मामला पुलिस तक पहुंचा और एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। ट्रायल के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अब पुख्ता सबूतों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद व 55 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।

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