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भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन पर कंट्रीवाइड प्रमोटर्स पर 50 लाख रुपये जुर्माना

08:44 AM Apr 24, 2024 IST
भ्रामक विज्ञापन के प्रकाशन पर कंट्रीवाइड प्रमोटर्स पर 50 लाख रुपये जुर्माना
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गुरुग्राम, 23 अप्रैल (हप्र)
हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (हरेरा), गुरुग्राम ने एक अंग्रेजी दैनिक में भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए शहर स्थित रियल एस्टेट प्रमोटर कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
इससे पहले प्राधिकरण ने 2 मार्च को प्रकाशित विज्ञापन पर संज्ञान लेते हुए प्रमोटर को कारण बताओ नोटिस भेजकर जवाब मांगा था। प्राधिकरण ने पाया कि रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 की धारा 11(2) और 13(1) के तहत अनिवार्य प्रावधानों के बावजूद प्रमोटर ने विज्ञापन में विवरण का उचित तरीके से वर्णन नहीं किया, जो कि एक दंडनीय अपराध है। दो पूर्ण रंगीन विज्ञापनों से पता चलता है कि एक पूरे पेज में एक बगीचे/पार्क (सपनों का बगीचा) की तसवीर है और दूसरे पेज पर एक क्लब की तस्वीर प्रदर्शित है, जो परियोजना का हिस्सा नहीं है। उल्लेखनीय है कि कंट्रीवाइड प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड 2021 में रेरा पंजीकरण प्राप्त करने के बाद दीन दयाल जन आवास योजना अफोर्डेबल प्लॉटेड हाउसिंग पॉलिसी 2016 के तहत सेक्टर 70-ए, गुरुग्राम में एक किफायती प्लॉटेड कॉलोनी ग्रीन ओक्स विकसित कर रहा है। हरेरा ने कहा कि यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि प्रमोटर ने संभावित निवेशक को यह विश्वास दिलाने के लिए आकर्षक छवियां दिखाने के लिए डीडीजेएवाई प्लॉटेड कॉलोनी के लिए एक भ्रामक विज्ञापन जारी किया है कि परियोजना में क्लब हाउस और ऐसी सुविधाएं शामिल हैं, जो परियोजना में मौजूद नहीं हैं। यह धारा 7(1)(ए)(i) का उल्लंघन है। इसके अलावा प्रमोटर प्राधिकरण के रिकॉर्ड में संशोधित लेआउट के अनुसार पंजीकरण विवरण में संशोधन करने में विफल रहा है।

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