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निगमायुक्त ने अधीनस्थ अधिकारियों को दी पावर

01:36 PM Jun 20, 2023 IST

गुरुग्राम, 19 जून (हप्र)

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हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रशासनिक स्वीकृति तथा कार्यों के लिए शक्तियां दीं। इसके अनुसार, इंजीनियरिंग ब्रांच से संबंधित नये विकास कार्यों में 50 लाख रुपये तक की अदायगी की शक्तियां अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को सौंपी हैं। सीवरेज, ड्रेनेज, सड़क मरम्मत और पेयजल आपूर्ति संबंधी संचालन एवं रख-रखाव कार्यों की 25 लाख की राशि तक की अदायगी की पावर अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को सौंपी हैं। निगमायुक्त द्वारा सभी संबंधित संयुक्त आयुक्तों को उनके संबंधित जोन में विकास कार्यों की स्वीकृति के लिए प्रतिमाह 1.5 करोड़ रुपये की शक्ति दी गई हैं। वार्ड कमेटी या आरडब्ल्यूए को पार्कों व सामुदायिक केंद्रों के रख-रखाव के लिए दी जाने वाली राशि की अदायगी के लिए संबंधित संयुक्त आयुक्तों को शक्तियां दी गई हैं। अर्जेंट कार्यों को कोटेशन आधार पर करवाने के लिए संयुक्त आयुक्तों को प्रतिमाह ढाई लाख रुपये तक की शक्तियां दी गई हैं। स्वच्छता शाखा से संबंधित कार्यों के लिए अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को जिम्मेदारी दी है। संबंधित संयुक्त आयुक्त, अधीक्षक अभियंता, संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) व चीफ मेडिकल ऑफिसर की कमेटी सफाई कर्मचारियों के वेतन, उपकरण के बिल अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को भेजेगी। अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को स्वच्छता शाखा का ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है।

निगम क्षेत्र में अनाधिकृत व अवैध विज्ञापनों पर कार्रवाई करने के लिए जोन-1 में संयुक्त आयुक्त-1, जोन-2 में संयुक्त आयुक्त-2 तथा जोन-3 व जोन-4 में संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) को जिम्मेदारी दी गई है। अवैध निर्माणों, अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित संयुक्त आयुक्त और अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को अधिकृत किया गया है। नयी प्रॉपर्टी आईडी के लिए अतिरिक्त निगमायुक्त-1 को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज तथा साईकिल फॉर चेंज योजनाओं केलिए अतिरिक्त निगमायुक्त-1 नोडल अधिकारी होंगे। इलैक्ट्रिक व्हीकल संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी एडीशनल म्यूनिसिपल कमिशनर को सौंपी गई है। वे अतिरिक्त निगमायुक्त (मुख्यालय) की भी जिम्मेदारी संभालेंगे।

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पर्यावरण एवं स्थिरता विंग का नोडल अधिकारी संयुक्त आयुक्त-3 को बनाया गया है। डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिशनर और उनके कार्यालय से संबंधित मामलों के लिए संयुक्त आयुक्त-5 को जिम्मेदारी दी गई है।

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