प्रतिबंध के बाद भी निर्माण, बिल्डर पर 5 लाख जुर्माना
गुरुग्राम, 20 दिसंबर (हप्र)
केन्द्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के तहत सभी प्रकार की निर्माण व तोड़फोड़ गतिविधियों को प्रतिबंधित किया हुआ है। प्रतिबंध के बावजूद निर्माण करने वालों के खिलाफ निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इसी कड़ी में शुक्रवार को नगर निगम की टीम जब जोन-2 क्षेत्र की निगरानी कर रही थी, उस समय टीम ने सेक्टर-113 में टाटा लाविडा साइट पर प्रतिबंध के बावजूद निर्माण कार्य होते हुए पाया। टीम ने निर्माण को तुरंत ही रूकवाने के साथ ही बिल्डर पर नियमों की अवहेलना करने के मामले में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की कार्रवाई की। साथ ही प्रोजेक्ट हैड संजय प्रताप को सख्त हिदायत दी कि वे ग्रैप नियमों की पालना सुनिश्चित करें तथा जब तक निर्माण पर प्रतिबंध लागू है, किसी भी सूरत में निर्माण ना किया जाए।
स्वच्छता शाखा की टीम ने क्षेत्र की निगरानी करने के दौरान वजीराबाद स्थित रॉयल इन्फील्ड सर्विस स्टेशन की ओर से सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैलाने का मामला नोटिस किया। सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार की टीम ने पाया कि सर्विस स्टेशन संचालकों द्वारा सड़क पर कूड़ा फेंका जा रहा है। टीम ने तुरंत ही संबंधित व्यक्ति राजेश का 5 हजार रुपए का चालान किया तथा हिदायत दी कि वे सार्वजनिक स्थान पर कचरा डालकर गंदगी ना फैलाएं।