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कांग्रेस को फिर झटका इंदौर में ‘डमी’ उम्मीदवार की अपील खारिज

07:28 AM May 05, 2024 IST

इंदौर (एजेंसी)

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कांग्रेस को इंदौर लोकसभा क्षेत्र में एक बार फिर झटका लगा है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने कांग्रेस के ‘डमी’ (वैकल्पिक) उम्मीदवार मोती सिंह की अपील खारिज कर दी है। अपील के जरिये सिंह ने उच्च न्यायालय की एकल पीठ के 30 अप्रैल के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति की गुहार वाली उनकी याचिका नामंजूर कर दी गई थी। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एस.ए. धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह ने एकल पीठ के फैसले को सही ठहराया और कांग्रेस के ‘डमी’ उम्मीदवार की दायर अपील को ‘योग्यता और तथ्यों से रहित’ बताते हुए खारिज कर दिया। युगल पीठ ने सिंह की अपील पर शुक्रवार को सुनवाई करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था जिसे शनिवार को जाहिर किया गया। सिंह का नामांकन पत्र निर्वाचन अधिकारी द्वारा आठ दिन पहले खारिज किया जा चुका है, लेकिन उन्होंने इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के पर्चा वापस लेने का हवाला देते हुए अदालत से गुहार की थी कि उन्हें पार्टी के चुनाव चिन्ह के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। सिंह की ओर से दायर अपील में कहा गया था कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका पर्चा दस्तावेजों की छानबीन के दौरान 26 अप्रैल को कथित रूप से त्रुटिपूर्ण तरीके से केवल इस आधार पर खारिज कर दिया था कि वह महज वैकल्पिक उम्मीदवार हैं, जबकि बम पार्टी के स्वीकृत प्रत्याशी हैं। अपील में कहा गया है कि चूंकि बम ने पर्चा वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन आदेश) 1968 के तहत सिंह को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के साथ चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए।

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