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कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को ईडी ने किया गिरफ्तार, 9 दिन के रिमांड पर भेजा

09:26 AM Jul 21, 2024 IST
कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को ईडी ने किया गिरफ्तार  9 दिन के रिमांड पर भेजा
अम्बाला शहर में शनिवार को कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को विशेष अदालत में पेशी के लिए ले जाते पुलिसकर्मी। -हप्र
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सोनीपत/ अम्बाला शहर, 20 जुलाई (हप्र)
कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद मनी लॉन्डि्रंग (धन शोधन) मामले में शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम में गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम शनिवार तड़के करीब 3 बजे उन्हें सोनीपत उनके आवास पर लेकर पहुंची। इसके बाद उन्हें अम्बाला शहर स्थित ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया।
ईडी वर्ष 2013 के अवैध खनन मामले की जांच कर रही है। सोनीपत के सेक्टर-15 में विधायक पंवार के आवास व अन्य ठिकानों पर गत 4 जनवरी को ईडी ने छापा मारकर कुछ रिकॉर्ड जब्त किया था। जनवरी से अब तक वह पांच बार ईडी के सामने पेश हो चुके थे।
ईडी के वकील तरुण मेहता ने बताया कि यह मामला करीब 25 करोड़ के मनी ट्रेल को लेकर है। उन्होंने कहा कि जिन फर्मों को आरोपी बताया जा रहा है, उनसे सुरेंद्र पंवार का कोई लेना-देना नहीं है, कहीं उनके हस्ताक्षर नहीं हैं, केवल एक फर्म ने 9 प्रतिशत का अंशधारक उन्हें बताया हुआ है और अंशधारक कोई भी हो सकता है। बचाव पक्ष के अनुसार उन्होंने विधायक का रेगुलर मेडिकल करवाने और रोज सुबह 9 से साढ़े 10 बजे तक वकील से मिलने की अनुमति देने का आग्रह किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।
विधायक सुरेंद्र पंवार ने साल 2023 में गैंगस्टर के नाम पर धमकी मिलने की शिकायत दी थी। उन्होंने बाद में इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। जिसके बाद विधायक सुरेंद्र पंवार काफी चर्चा में आए थे। कांग्रेस में आने से पहले सुरेंद्र पंवार ने 2014 में इनेलो की टिकट पर सोनीपत से विधानसभा का चुनाव लड़े थे। तब वह कविता जैन से हार गए थे। कांग्रेस में आने के बाद वह वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में मंत्री कविता जैन को हराकर विधायक बने थे।

ईडी ने मांगा था 14 दिन का रिमांड

अम्बाला शहर (हप्र): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को अम्बाला शहर स्थित ईडी की विशेष अदालत में पेश कर 14 दिन के रिमांड की मांग की लेकिन अदालत ने 9 दिन का ही रिमांड दिया। ईडी के वकील तरुण मेहता ने बताया कि मामले में जांच जनवरी से चल रही है। रिमांड में इसकी पूछताछ की जानी है कि मनी ट्रेल की राशि का आबंटन किन-किन लोगों के बीच हुआ। वहीं बचाव पक्ष के वकील महादेव सिंह ने अम्बाला को न्यायिक क्षेत्र बताने को चुनौती दी और कहा कि विधायक को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया।

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