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राम रहीम की पैरोल के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस

07:49 AM Oct 02, 2024 IST

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 1 अक्तूबर
सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को इमरजेंसी पैरोल की मंजूरी का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस के लीगल सेल की ओर से इसके विरोध में चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया है। कांग्रेस ने राम रहीम सिंह की पैरोल को रद्द करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर, सरकार की मंजूरी के बाद राम रहीम सिंह को रोहतक की सुनारियां जिला जेल से बाहर करने की तैयारी कर ली है। बुधवार को राम रहीम को जेल से बाहर निकाला जा सकता है।
कांग्रेस के लीगल विभाग के अध्यक्ष केसी भाटिया की ओर से आयोग को की गई लिखित शिकायत में कहा है कि राम रहीम के हरियाणा में बड़ी संख्या में समर्थक हैं। भाजपा राम रहीम का चुनावों में लाभ लेने की कोशिश में है। इसलिए पैरोल को मंजूरी दी गई है। भाटिया ने पैरोल को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि चुनावों को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से सम्पन्न करवाने के लिए चुनाव आयोग को इस पर फैसला करना चाहिए।
वहीं दूसरी ओर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर नियुक्त नोडल अधिकारी मनीष लोहान ने कहा कि राम रहीम को लेकर गृह विभाग की तरफ से पत्र प्राप्त हुआ था। उनका कहना है कि चुनाव आचार संहिता में किसी को भी पैरोल के नियम हैं। पैरोल में कई तरह की शर्तें लगाई गई हैं। पैरोल के दौरान राम रहीम सिंह की हरियाणा में एंट्री नहीं होगी और किसी भी तरह के भाषण पर पूरी तरह से रोक रहेगी। इधर, सरकार ने निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद इस संदर्भ में रोहतक के मंडलायुक्त को सूचित कर दिया है।
मंडलायुक्त की आधिकारिक स्वीकृति के बाद बुधवार को गुरमीत राम रहीम रोहतक की सुनारियां जेल से बाहर आ सकता है। राम रहीम ने सामान्य प्रक्रिया के तहत सुनारिया जेल प्रशासन को पैरोल के लिए आवेदन किया था। इसके बाद सोमवार की रात निर्वाचन आयोग ने सशर्त राम रहीम को पैरोल दिए जाने के लिए अपनी सहमति देते हुए कहा था कि यह निर्णय लेना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। आयोग द्वारा कहा गया था कि पैरोल की अवधि के दौरान राम रहीम किसी प्रकार के राजनीतिक कार्यक्रम में भाग नहीं लेगा। राम रहीम हरियाणा में नहीं आएगा और सोशल मीडिया पर किसी तरह का राजनीतिक बयान नहीं देगा। इस उठापटक के बीच मंगलवार की शाम कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने गुरमीत राम रहीम को बीस दिन की पैरोल दिए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्य सचिव कार्यालय की तरफ से औपचारिकता पूर्ण करते हुए इस संबंध में केस अगली कार्रवाई के लिए जेल महानिदेशक तथा रोहतक के मंडल आयुक्त को भेजा है।

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