इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर आरोप तय
इस्लामाबाद, 23 अक्तूबर (एजेंसी)
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने राजनयिक केबल (सिफर) लीक करने और देश के गोपनीयता कानून का उल्लंघन करने से जुड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी पर सोमवार को आरोप तय किए। इमरान (71) को पिछले साल मार्च में वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) को लीक करके आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में मामला दर्ज होने के बाद इस वर्ष अगस्त में गिरफ्तार किया गया था।
इमरान के वकील उमैर नियाजी ने मीडिया से कहा कि उनके मुवक्किल ने अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज किया है। निचली अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान ने उक्त दस्तावेज का इस्तेमाल यह बताने के लिए किया था कि उनकी सरकार एक विदेशी साजिश के परिणामस्वरूप गिरा दी गई थी। विशेष अदालत के न्यायाधीश अबुल हसनत जुल्करनैन ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में मामले की सुनवाई की। आरोप तय किए जाने के बाद विशेष अदालत ने कार्यवाही 27 अक्तूबर तक के लिए टाल दी, जब वह औपचारिक रूप से मामले की सुनवाई शुरू करेगी।
संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) के विशेष अभियोजक शाह खावर ने मीडिया से कहा, ‘चूंकि, आज की सुनवाई में सिर्फ आरोप तय किए जाने थे, इसलिए आदेश खुली अदालत में पढ़ा गया।’ वहीं, नियाजी ने कहा कि इमरान ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों पर सवाल उठाए हैं।