केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब तलब
नयी दिल्ली, 5 जुलाई (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सीबीआई से शुक्रवार को जवाब मांगा। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 जुलाई की तारीख निर्धारित की।
केजरीवाल ने जमानत की मांग करते हुए दावा किया कि सीबीआई के मामले में उन्हें गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उनकी हिरासत अवैध है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख के भागने का खतरा नहीं है और न ही वह आतंकवादी हैं।
सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने केजरीवाल की ओर से निचली अदालत में पहले जमानत याचिका दायर किये बगैर सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने पर आपत्ति जताई। कोर्ट ने आपत्ति पर गौर किया और कहा कि ‘ इस आपत्ति पर बहस के समय विचार किया जाएगा।’