पूर्व मंत्री सुभाष गोयल सहित 3 पर मामला दर्ज
हिसार, 7 जून (हप्र)
पेट्रोल पंप के गबन के आरोपों को लेकर हांसी पुलिस ने अदालत के आदेश पर कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री सुभाष गोयल व तीन अन्य के खिलाफ हत्या प्रयास सहित कई संगीन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आरोप है कि हथियारों से डराकर पूर्व मंत्री ने शिकायतकर्ता से पेट्रोल पंप अपने नाम करवा लिया। इस एफआईआर के आरोपी सुभाष गोयल इनेलो सरकार में विधायक थे और वर्ष 2002 में निकाय मंत्री बने थे। वहीं, पूर्व मंत्री सुभाष गोयल ने सभी आरोपों को खारिज किया है। इस बारे में हांसी शहर थाना पुलिस ने हांसी के मॉडल टाउन निवासी 78 वर्षीय रामनिवास की शिकायत पर पूर्व मंत्री सुभाष चंद गोयल व तीन अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है।
पुलिस को दी शिकायत में रामनिवास अग्रवाल ने बताया कि वह जुलाई 1976 में बीपीसीएल कंपनी के डीलर बने थे। उन्होंने शहर के अंदर से गुजरने वाले हाईवे पर हरियाणा ऑटो सर्विस के नाम से पेट्रोल पंप खोला था। सुदेश लांबा व पूर्व मंत्री सुभाष चंद गोयल मार्च 1987 तक इस पेट्रोल पंप के साइलेंट पार्टनर थे। अप्रैल 1987 में नरेंद्र लांबा की मदद से उससे बंदूक के बल पर एक खाली पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। वर्ष 1988 में पूर्व मंत्री ने स्टांप पेपर पर फर्जी डील की। बीपीसीएल कंपनी के अधिकारियों से मिलकर वर्ष 2005 में पूर्व मंत्री को पेट्रोल पंप का सोल प्रोपराइटर बना दिया।
अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2018 में छाबड़ा चौक पर कार में सवार गांव सिसाय के दो पिस्तौल धारकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उन्हें पेट्रोल पंप व शहर छोड़ने के लिए धमकियां दी गई। इस मामले में पुलिस को वर्ष 2006 से शिकायतें दी लेकिन उनकी शिकायत पर मामला दर्ज नहीं किया। वर्ष अगस्त 2023 में राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा। अप्रैल 2022 में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज को भी पत्र लिखा था, जिन्होंने आवश्यक कार्रवाई के लिए लिखा था।
रामनिवास ने बताया कि 30 मई को कोर्ट में इस्तगासा दायर किया था। इस पर अदालत ने पुलिस को मामला दर्ज करके जांच करने के आदेश दिए हैं।