पटाखों की बिक्री पर लगाई पाबंदी
मोहाली, 7 नवंबर (हप्र)
आगामी दिनों में दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस एवं नववर्ष समारोह पर डीसी मोहाली आशिका जैन ने ग्रीन पटाखों की बिक्री व उपयोग पर पाबंदी लगा दी है। सहायक कमिश्नर हरजोत कौर मावी ने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से केंद्र सरकार द्वारा वातावरण सुरक्षा एक्ट -1986 की धारा (5) के तहत जिले में पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर पाबंदी के निर्देश जारी किए गए हैं।
उन्होंने बताया कि विस्फोटक नियम 2008 के तहत जिले में लड़ी पटाखों के निर्माण, स्टाकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले में केवल हरे पटाखे (ऐसे पटाखे जिनमें बेरियम सॉल्ट या एंटीमॉनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, स्ट्रोंशियम क्रोमेट के मिश्रणों का उपयोग नहीं किया जाता हो) को बिक्री और उपयोग की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त डीलरों के माध्यम से होगी।