21.95 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका रद्द
08:11 AM Dec 04, 2024 IST
मोहाली (हप्र) : 21.95 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में दो आरोपियों की जमानत याचिका को जिला अदालत ने रद्द कर दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुनाया कि आरोपी उस भूखंड का मालिक नहीं था जिसके बारे में उसने शिकायतकर्ता को एलओआई देने का वादा किया था। अदालत ने कहा कि आरोपी के वकील ने तर्क दिया है कि यह एक सिविल विवाद का मामला है, लेकिन मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह पूरी तरह से सिविल विवाद नहीं कहा जा सकता। अदालत ने कहा कि आरोपी प्लॉट का मालिक नहीं था और उसके पास प्लॉट संबंधी कोई दस्तावेज नहीं थे, जिससे स्पष्ट होता है कि उसका इरादा एग्रीमेंट को पूरा करना नहीं था।
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