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अदालत के आदेश पर कंपनी को देना होगा 36,068 रु. के साथ 10,000 का कंपेनसेशन

08:43 AM Oct 16, 2024 IST
अदालत के आदेश पर कंपनी को देना होगा 36 068 रु  के साथ 10 000 का कंपेनसेशन
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यमुनानगर, 15 अक्तूबर (हप्र)
जिला उपभोक्ता अदालत ने एक अहम फैसला सुनाते हुए वन प्लस और बाथला टेलीटेक को जिम्मेदार मानते हुए उपभोक्ता को राहत दी। शिकायत की पैरवी मोहित छिब्बर व मनोज कुमार गोयल वकील द्वारा कोी गई। उपभोक्ता द्वारा वन प्लस का फोन फ्लिपकार्ड द्वारा मंगवाया गया था।
जिसको बथला टेलीटेक द्वारा बेचा गया था। जिसमे कुछ ही दिनों बाद समस्या होने पर जब वन प्लस केयर में चैक कराया गया तो फोन नकली पाया गया।
अदालत ने फोन की कीमत 36,068 के साथ 10,000 का कंपेनसेशन ब्याज सहित देने का आदेश दिया। जिस पर उतरवादियों ने आदेश की गई राशि को चैक के माध्यम से अदा किया।

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