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हिमाचल के तीन निर्दलीय विधायकों पर लगेगा दलबदल कानून

07:31 AM May 12, 2024 IST

ज्ञान ठाकुर/हप्र
शिमला, 11 मई
हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने वाले तीन निर्दलीय विधायकों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया इस मामले की अंतिम सुनवाई कर मई माह के अंत में अथवा जून माह के पहले सप्ताह में आदेश पारित करेंगे।
निर्दलीय विधायकों ने बीते 22 मार्च को विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया था। उन्होंने त्यागपत्र न सिर्फ विधानसभा सचिव, बल्कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को भी सौंपे थे। त्यागपत्र देने के बाद 23 मार्च को तीनों निर्दलीय विधायक आशीष शर्मा, केएल ठाकुर व होशयार सिंह भाजपा में शामिल हो गए। त्यागपत्र मंजूर न होने की वजह से विधायकों ने हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की। हालांकि हाईकोर्ट में दो न्यायाधीशों की खंडपीठ में इस मामले में अलग-अलग राय होने की वजह से मामला अब तीसरे न्यायाधीश को सुनवाई के लिए भेजा गया है। शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी की शिकायत पर दोनों पक्षों को सुनवाई के लिए बुलाया था। विधानसभा अध्यक्ष ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि दोनों ही पक्ष सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि अब वह मामले की अंतिम सुनवाई कर फैसला सुनाएंगे।
पठानिया ने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत कोई भी निर्दलीय विधायक त्यागपत्र मंजूर होने से पहले किसी भी दल में शामिल नहीं हो सकता है। मगर निर्दलीय विधायकों ने त्यागपत्र देने के बाद भाजपा का दामन थामा है। उन्होंने कहा कि त्यागपत्र स्वेच्छा से दिया अथवा किसी दबाव और प्रलोभन में, इसकी जांच जरूरी है।

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