रेप, छेड़छाड़ की शिकायत पर होटल मालिक, मैनेजर पर भी होगी कार्रवाई
हथीन, 21 नवंबर (निस)
महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये और गलत कृत्यों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन ने होटल संचालकों के लिए नियमों में सख्ती बरतने के निर्देश दिये और एक प्लान तैयार किया है।
पुलिस प्रशासन के नये प्लान के अनुसार, अब होटलों में नाबालिग लड़की, लड़के को रूम नहीं मिलेगा। होटल में रेप या महिला छेड़छाड़ की शिकायत मिलेगी, उस होटल संचालक और मैनेजर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने ऐसे कई होटल संचालकों को न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। एसपी चंद्र मोहन ने इस बारे में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देश जारी किए हैं।
नाबालिग लड़की, लड़के को नहीं मिलेगा कमरा
एसपी चंद मोहन ने कहा कि होटल संचालकों को ट्रेडमार्क लाइसेंस लेना पडेगा। फायर ब्रिगेड से फायर एनओसी लेनी होगी। पुलिस से सर्टिफिकेट जैसी कई औपचारिकताएं पूरी करनी जरूरी है। इसके अलावा केवल बालिग महिला और पुरुष को होटल में ठहरने के लिए रूम दिया जा सकेगा। होटल संचालक को रजिस्टर रखना होगा और सीसीटीवी कैमरे लगवाने होंगे। नियमानुसार होटल में ठहरने वाली की आईडी लेनी होगी और उसका पूरा पता लिखना होगा। होटल में पति-पत्नी को केवल एक कमरे में ठहरने की अनुमति होगी। जिस महिला और पुरूष की आईडी अलग-अलग पते हैं उन्हें अलग-अलग कमरे में ठहरना होगा। नाबालिग लड़की और लड़के को कमरा नहीं दिया जा सकेगा। एसपी के मुताबिक थाना और चौकी प्रभारी इन नियमों की जांच करेंगे और हर महीने होटल का रिकार्ड चैक करेंगे। होटल में रेप या छेड़छाड़ की शिकायत पर पुलिस होटल मालिक और मैनेजर को भी नामजद करेगी।