बीडीपीओ, नायब तहसीलदार सहित 6 अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
अम्बाला शहर, 12 नवंबर (हप्र)
फसल अवशेषों में आगजनी की घटनाओं पर रोक न लगाने की लापरवाही के मामले में बीडीपीओ, नायब तहसीलदार सहित 6 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन अधिकारियों के खिलाफ कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की तरफ से अदालत में एक शिकायत भी दर्ज करवाई गई है। अब इस शिकायत के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।
जानकारी के अनुसार कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों के माध्यम से 2 ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर, 2 पुलिस अधिकारी एसएचओ और 1 नायब तहसीलदार व 1 बीडीपीओ के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज करवाई गई है। अब इन अधिकारियों के खिलाफ आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खरीफ के सीजन में 10 नवंबर 2024 तक हरसक -सैटेलाइट के माध्यम से 83 और अन्य सूत्रों के माध्यम से 9 फसल अवशेषों में आग लगाने के केस सामने आए हैं। इनमें से जांच करने 45 जगहों पर फसल अवशेषों में आग नहीं पाई गई और यह सूचनाएं सही साबित नहीं हुईं, जबकि 47 जगहों पर ही फसल अवशेषों में आग लगने की पुष्टि सही पाई गई हैं।
43 लोगों का किया चालान, लगाया 1 लाख 7 हजार 500 रुपए का जुर्माना
सूचनाओं के आधार पर 43 लोगों का चालान किया गया। इन किसानों पर 1 लाख 7 हजार 500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। इसमें से 35 चालान सैटेलाइट से मिली सूचना और 8 चालान अन्य साधनों के माध्यम से मिली सूचनाओं के आधार पर किए गए हैं। फसल अवशेषों के आग लगाने के आरोप में 40 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। इसके अलावा 46 लोगों के खिलाफ मेरी फसल मेरा ब्यौरा के दस्तावेजों में रेड एंट्री भी दर्ज की गई हैं। इस कार्रवाई से अन्य लोगों को भी सबक मिलेगा और सभी सहयोग करेंगे कि फसल अवशेषों में आग न लगाई जाए।
''सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार फसल अवशेषों में आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की फील्ड में डयूटी लगाई गई। सभी अधिकारियों को हिदायत भी जारी की गई थी कि फसल अवशेषों में आग लगाने वालों को रोकना है और किसी भी कीमत पर फसल अवशेषों में आग नहीं लगनी चाहिए। तमाम प्रयासों के बावजूद कई अधिकारियों के अधिकृत क्षेत्र में फसल अवशेषों में आग लगने के ज्यादा मामले सामने आए और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेवारी भी तय की गई है।''
-पार्थ गुप्ता, उपायुक्त अम्बाला