अस्पताल संचालक से 5 लाख वसूलने का आरोप, सिविल सर्जन पर केस दर्ज
हिसार, 14 अगस्त (हप्र)
पीएनडीटी एक्ट (पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम) के तहत हांसी के एक अस्पताल संचालक को जेल भेजने की धमकी देकर पांच लाख रुपये लेने और फिर से पांच लाख रुपये मांगने के आरोप में एंटी करेप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने हिसार सिविल सर्जन के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने सिविल सर्जन सहित तीन चिकित्सकों के खिलाफ शिकायत दी थी लेकिन एसीबी ने एफआईआर में सिविल सर्जन को ही आरोपी बनाया है। एसीबी के किसी भी अधिकारी ने यह एफआईआर दर्ज करने की पुष्टि नहीं की लेकिन दैनिक ट्रिब्यून के पास एफआईआर की कॉपी है। यह एफआईआर मुख्यालय की अनुशंसा पर दर्ज की गई है और पुलिस ने शिकायतकर्ता के अदालत में बयान भी दर्ज करवा दिए हैं।
इस बारे में एंटी करेप्शन ब्यूरो को हांसी के उत्तम नगर स्थित बालाजी अस्पताल के संचालक डॉ. साहिल ने शिकायत दी थी।