यूरिया खाद का व्यावसासिक उपयोग करने का आरोपी गिरफ्तार, थाने में ही दी जमानत
फतेहाबाद, 2 सितंबर (हप्र)
टोहाना पुलिस ने सब्सिडी युक्त नीम कोटेड यूरिया खाद का व्यावसायिक उपयोग करने के आरोपी को एक साल बाद गिरफ़्तार किया तथा थाने में ही जमानत दे दी, जबकि फैक्टरी मलिक के खिलाफ़ कई संगीन धाराओं के आलावा धारा 420 के तहत 20 सितंबर, 2023 को केस दर्ज किया गया था।
केंद्रीय उर्वरक विभाग दिल्ली के अवर सचिव चेत राम मीणा व टोहाना के कृषि विभाग ने शिकायतों के बाद क़रीब एक साल पहले 20 सितंबर 2023 को छापा मारा था तथा मौके से 1800 खाली तथा 170 बैग नीम कोटेड यूरिया रासायनिक खाद के बरामद किए थे।
फसलों में डालने के लिए केन्द्र सरकार किसानों को सब्सिडी पर यूरिया रासायनिक खाद की आपूर्ति करती है। एक बैग पर केन्द्र सरकार क़रीब 1900 रुपए की सब्सिडी देती है। नीम कोटेड यूरिया रासायनिक खाद के व्यायसायिक प्रयोग पर पाबंदी है। जबकि सब्सिडी वाली खाद का अर्चित प्लाईवुड फैक्टरी में प्लाई को चिपकाने के लिए ग्लू बनाने में उपयोग किया जा रहा था। नीम कोटिड यूरिया का गलत इस्तेमाल करने के आरोपी विनीत कुमार सिंगला को पुलिस ने एक साल बाद गिरफ्तार करके थाने में कुछ समय बाद ही जमानत दे दी।
जब इस बारे में डीएसपी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश है कि जमानत योग्य अपराध की जमानत थाने में ही दी जाए। लेकिन वह यह नही बता पाए कि इन निर्देशों की पालना कितने मामलों में की गई।
168 करोड़ का आईपीओ स्थगित
गौरतलब हैं कि अर्चित न्यूवूड इंडस्ट्री का 168.48 करोड़ का आईपीओ सेबी से मंजूरी के बाद अभी लॉन्च किया गया था, जो 30 अगस्त को खुलकर 2 सितंबर को बंद होना था। इस आईपीओ पर ग्रे मार्केट में 100 फीसदी प्रीमियम था, लेकिन कंपनी ने किसी कारणवश 28 अगस्त को आईपीओ स्थगित कर दिया। जब इस बारे में कंपनी मालिक विनीत कुमार सिंगला से आईपीओ के स्थगित करने बारे पूछा गया तो उन्होंने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि पहले भी सेबी ने कई एसएमई आइपीओ होल्ड किए हैं।