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छात्रा से दुष्कर्म में युवक को 20 साल की कैद, 58 हजार जुर्माना

11:01 AM Sep 08, 2024 IST

सोनीपत, 7 सितंबर (हप्र)
नाबालिग ­छात्रा के साथ कार व होटल में दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 58 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना राशि में से 45 हजार रुपये पीडि़ता को देने के आदेश दिए गए हैं।
कुंडली थाना क्षेत्र के गांव की महिला ने 24 नवंबर, 2022 को पुलिस को बताया था कि उनकी 16 वर्षीय बेटी स्कूल के लिए निकली थी। पड़ोसी गांव के रहने वाले विशाल ने उसकी बेटी को जबरन अपनी कार में बैठा लिया था और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं आरोपी एक दिन उनकी बेटी को कार में लेकर दिल्ली के नरेला थाना क्षेत्र के एक होटल में गया था। आरोपी ने उनकी बेटी के साथ वहां भी दुष्कर्म किया था। उसने उसकी बेटी को डराकर चुप करा दिया था और दबाव डालकर घर से उनके पिता का डेबिट कार्ड व आभूषण भी मंगवा लिया थे। पुलिस ने महिला के बयान पर विशाल के खिलाफ दुष्कर्म, 6 पॉक्सो एक्ट, जबरन वसूली व धमकी देने समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने विशाल को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के मामा की कार को बरामद कर लिया था। एएसजे नरेंद्र ने आरोपी विशाल को दोषी करार दिया है।

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