उम्रकैदी ने साथियों संग ज्वैलरी शोरूम में की थी लाखों की लूट, गिरफ्तार
रेवाड़ी, 21 नवंबर (हप्र)
बावल के एक ज्वैलरी शोरूम में 11 नवंबर को दिनदहाड़े हुई लाखों की लूट को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने तार से तार से जोड़ते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान जिला गुरुग्राम के गांव हाजीपुर पातली के वेदपाल उर्फ छोटे व जिला रोहतक के वार्ड नंबर 21 सूर्यानगर के सचिन उर्फ चीनू के रूप में हुई है।
इन बदमाशों की जब कुंडली खंगाली गई तो पता चला कि एक बदमाश वेदपाल पर संगीन मुकदमे दर्ज हैं। उसे हत्या के एक केस में उम्रकैद की सजा हो चुकी है। पैरोल पर आकर उसने अपने साथियों के साथ शोरूम में लूट की वारदात को अंजाम दिया। बावल के ज्वैलरी शोरूम में हुई लूट की वारदात में पकड़े गए उक्त दोनों बदमाशों का डीएसपी बावल सुरेन्द्र श्योराण ने अपने कार्यालय में बृहस्पतिवार को बुलाये पत्रकार सम्मेलन में काला चिट्ठा खोल कर रख दिया। इस मौके पर दोनों बदमाशों को भी पेश किया गया।
डीएसपी श्योराण ने कहा कि 11 नवंबर को बावल के नूनकरण गेट के पास कोमल ज्वैलर्स की दुकान पर कुछ नकाबपोश बदमाशों ने शोरूम मालिक प्रीतम सोनी के बेटे हितेन्द्र सोनी पर फायरिंग की और पैर में गोली मारकर उसे घायल कर दिया। बदमाश पिस्तौल के दम पर 5 लाख रुपये के आभूषण व 30 हजार की नगदी लूट ले गए थे। इस वारदात को लेकर बावल के व्यापारियों में जबरदस्त रोष था। बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव बना हुआ था।
डीएसपी श्योराण ने कहा कि उक्त मामले में सीआईए-2 धारूहेड़ा पुलिस टीम ने वारदात में संलिप्त मुख्य आरोपी व उसके साथी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उनकी पहचान वेदपाल उर्फ छोटे व सचिन उर्फ चीनू के रूप में हुई है। पूछताछ में इन्होंने ज्वैलरी शोरूम में वारदात करना स्वीकार किया है। इन्हें आज अदालत में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा।
डीएसपी श्योराण ने कहा कि वेदपाल उर्फ छोटे के खिलाफ पहले भी जिला गुरुग्राम के थाना फरुखनगर व भोंडसी में हत्या, मारपीट के 3 मामले दर्ज हैं। थाना फरुखनगर में दर्ज हत्या के मामले में गुरुग्राम की अदालत ने 2019 में उसे उम्रकैद की सजा दी थी।
जिला पुलिस अधीक्षक गौरव राजपुरोहित ने कहा कि जिला में अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है। कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाजत नहीं है। गुंडागर्दी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। गिरफ्तार बदमाशों को कड़ी सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।