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74 स्टोन क्रशरों को बंद करने के आदेश

05:00 AM Dec 06, 2024 IST
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छछरौली, 5 दिसंबर (निस)
कोहली वाला स्टोन क्रशर जोन से बाहर लगे स्टोन क्रशर संचालकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने विभागीय पैरामीटर पूरे न करने वाले जोन से बाहर 74 स्टोन क्रशर को बंद करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि इन स्टोन क्रशरों को वर्ष-2016 में नियमों में कुछ बदलाव कर काम करने की अनुमति दी थी। कोहली वाला स्टोन क्रशर जोन से बाहर लगे स्टोन क्रशरों को 29 नवंबर के हाईकोर्ट के फैसले से तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने देवधर बल्लेवाला के आसपास अप्रूव्ड स्टोन क्रशर जोन से बाहर लगे स्टोन क्रशरों द्वारा विभागीय पैरामीटर पूरे नहीं किए जाने पर उन्हें बंद करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि वर्ष-2016 में नियमों में ढील दी गई थी और इसके तहत आबादी से 500 मीटर की दूरी की बजाय ढाई सौ मीटर पर स्टोन क्रशर स्थापित करने का नियम बना लिया था। हाईकोर्ट ने जोन से बाहर लगे स्टोन क्रशरों को बंद करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि कई स्टोन क्रशर देवधर व बल्लेमाजरा स्कूल के आसपास नियमों की अनदेखी कर चलाए जा रहे थे। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद प्रभावित स्टोन क्रशर संचालकों ने पूर्व कृषि मंत्री कंवरपाल से भी मदद की गुहार लगाई है।

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क्रशरों को बांध से पांच किलोमीटर दूर करने की मांग का डीसी को लिखा पत्र

सिंचाई व जल संसाधन विभाग एवं खनन एवं भूगर्भ विभाग ने डीसी को पत्र लिखकर बेलगढ़ बांध क्षेत्र में बने स्क्रीनिंग प्लांट्स व स्टोन क्रशर को स्थानांतरित कर बांध से 5 किलोमीटर दूर ले जाने की मांग की गई है। सिंचाई विभाग के नियमों के मुताबिक बांध के 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के खनन कार्य पर प्रतिबंध है। सिंचाई विभाग से एनओसी नहीं लिए जाने पर 17 स्क्रीनिंग प्लांट्स को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, यमुनानगर ने बेलगढ़ स्थित बांध की सुरक्षा के लिए इसके आसपास लगे स्क्रीनिंग प्लांट्स व स्टोन क्रेशर को बंद करने को अति आवश्यक बताया है। सिंचाई विभाग द्वारा लिखे पत्र में कहा गया है कि बांध के आसपास नियमों को ताक पर रखकर स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लांट्स चलाए जा रहे हैं। जो विभागीय नियमों का उल्लंघन कर अवैध खनन कर चलाए जा रहे हैं। बेलगढ़ बांध के आसपास यदि इसी प्रकार अवैध खुदाई कार्य जारी रहा तो बांध को भारी नुकसान पहुंच सकता है। पत्र में सिंचाई विभाग ने लिखा है कि बांध के आसपास लगी इकाई संचालकों ने विभाग से कोई एनओसी भी नहीं ली गई है। इसी प्रकार खनन विभाग की ओर से भी डीसी को पत्र लिखकर बांध के आसपास लगी स्टोन क्रशर इकाईयों को तुरंत 5 किलोमीटर से बाहर स्थानांतरित करने को जरूरी बताया है। सिंचाई विभाग ने बेलगढ़ बांध के नजदीक 17 स्क्रीनिंग प्लांट्स को चिन्हित किया है। विभाग की ओर से गंगा स्टोन क्रेशर एंड स्क्रीनिंग प्लांट्स, कुंडू स्क्रीनिंग प्लांट्स, हिंदुस्तान स्क्रीनिंग प्लांट, सरवारा स्टोन क्रेशर, मारकंडा स्टोन क्रेशर, यमुना स्क्रीनिंग प्लांट, वंदे मातरम स्क्रीनिंग प्लांट, कमलेश प्लांट, नीलकंठ प्लांट, यमुना स्क्रीनिंग प्लांट, रहमत स्क्रीनिंग प्लांट, लक्ष्मी स्क्रीनिंग प्लांट, डीएम स्क्रीनिंग एंड कटर प्लांट, सूर्य प्लांट, गुडविल प्लांट, वैष्णो प्लांट, शिव शक्ति प्लांट को चिन्हित कर तुरंत स्थानांतरित किए जाने की जरूरत बताई है।

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