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मादक पदार्थ तस्करी में 5 को 4-4 साल की कैद

07:27 AM Mar 28, 2024 IST
मादक पदार्थ तस्करी में 5 को 4 4 साल की कैद
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सोनीपत, 27 मार्च (हप्र)
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय पराशर की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए 4 तत्कालीन छात्रों सहित 5 आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को मादक पदार्थ तस्करी में 4-4 साल कैद की सजा सुनाई है। मामले में चार दोषियों पर 30-30 हजार रुपये व पांचवें पर 60 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
सीआईए स्टाफ में नियुक्त एसआई प्रेम सिंह ने 24 सितंबर, 2017 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी टीम के साथ कुमासपुर के पास जीटी रोड पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें सूचना मिली थी कि चार युवक इनोवा गाड़ी में मादक पदार्थ लेकर यहां से गुजरने वाले हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर चारों युवकों को काबू कर लिया था। पुलिस ने उनकी गाड़ी की तलाशी ली थी तो प्रत्येक के कब्जे से 250-250 ग्राम चरस मिली थी। उनकी पहचान गुरुग्राम के सेक्टर-43 निवासी अंचित, डीएलएफ फेज दो गुरुग्राम निवासी कनिष्क, पंचकूला के सेक्टर-2 निवासी आदित्य प्रताप व दिल्ली के द्वारका स्थित वृंदावन गार्डन क्षेत्र निवासी सरीश के रूप में हुई। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह राठधना रोड स्थित निजी विश्वविद्यालय में विधि विभाग के छात्र हैं। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया था। उन्होंने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि वह हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से चरस लेकर आए थे।
पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बाद में कुल्लू के गांव मलाना के राजू राम को भी गिरफ्तार कर लिया था। उसे हिमाचल से गिरफ्तार करने के दौरान उसके पास से 120 ग्राम चरस मिला था। उसे भी अदालत में पेश कर दिया गया था।
मामले की सुनवाई के बाद अब एएसजे अजय पराशर की अदालत ने पांचों को दोषी करार दिया। अदालत ने अंचित, कनिष्क, आदित्य प्रताप व सरीश को 20 एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया। चारों को 4-4 कैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं राजू राम को 20 व 29 एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया है। उसे दोनों मामलों में 4-4 साल कैद व 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।

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